स्वरोजगार ऋण योजना

स्वरोजगार ऋण लेने  हेतु आवेदन 31 अगस्त तक जमा होंगे
धौलपुर, 12 अगस्त। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं सफाई कर्मचारी वर्ग के पात्रा इच्छुक व्यक्ति विभिन्न योजनाआंे में स्वरोजगार ऋण लेने  हेतु अपना ऋण आवेदन पत्रा निगम कार्यालय में 31 अगस्त तक पूर्ण रूप से भरकर संबंधित दस्तावेजों के साथ जमा करा सकते हैं।
राजस्थान अनुसूचित जाति, जन जाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेटड के परियोजना प्रबन्धक ने बताया कि आवेदन पत्रा में आवेदक के हस्ताक्षर तथा मोबाइल नम्बर सही भरा होना एवं फोटो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रा के आवेदन कर्ता की वार्षिक आय 98 हजार रुपये तथा  शहरी क्षेत्रा के आवेदन कर्ता की 1 लाख 20 हजार रुपये से ज्यादा न हो। आय प्रमाण पत्रा, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्रा, पहचान पत्रा तथा आधार कार्ड की छाया प्रति, विकलांग प्रमाण पत्रा, बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति, मूल निवास प्रमाण पत्रा संलग्न हो। आवेदन पत्रा के समस्त कालम पूर्ण रूप से स्पष्ट भरे हुए होने चाहिये। आवेदन पत्रा में यदि किसी प्रकार की कटिंग पाई जाती है तो आवेदन पत्रा निरस्त कर दिया जाऐगा जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। 
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदक महिला समृद्धि योजना, लघु ऋण वित्त योजना, महिला किसान योजना, शिल्प समृद्धि योजना, लघु व्यवसाय ग्रामीण एवं शहरी, लघु व्यवसाय नई, शिक्षा ऋण योजना, जीप टैक्सी,डेयरी योजना, इलैक्ट्रिक बैट्री चालक रिक्शा ऋण आदि के लिए  आवेदन कर सकते हैं।
अनुसूचित जन जाति वर्ग के आवेदन कर्ता आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, लघु ऋण वित्त योजना, लघु व्यवसाय ग्रामीण एवं शहरी, लघु व्यवसाय नई, आदिवासी शिक्षा ऋण योजना, डेयरी योजना, इलेक्ट्रोनिक बैटरी चालित रिक्शा ऋण हेतु आवेदन कर सकते हैं।
सफाई कर्मचारी वर्ग के आवेदन कर्ता महिला समृद्धि योजना, लघु साख वित्त योजना, महिला अधिकारिता योजना, लघु व्यवसाय ग्रामीण एवं शहरी योजना, ऑटो रिक्श (सवारी) योजना, जीप टैक्सी येाजना, शिक्षा ऋण येाजना, इलेक्ट्रनिक बैट्री चालक रिक्शा योजना में ऋण हेतु आवेदन कर सकते हैं।

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